दोस्तों ज्ञान होता है मैं आपका स्वागत है । आज हम शुरू करते हैं 11th क्लास का दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार ।
अधिकारों की सूची या घोषणा पत्र क्या है ?
सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है । अधिकारों ऐसी सूची को ही हम अधिकारों का घोषणा पत्र या बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) कहते हैं । अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ काम करने से रोकता है । इस तरीके से अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह होता है, जो हमें पंखा या टीवी खरीदने पर मिलता है ।
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मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
भारतीय संविधान में भी नागरिकों को कई अधिकार दिए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है । वह है मौलिक अधिकार । ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं यानी जिन अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता ऐसे अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं । जैसे एक व्यक्ति बिना खाए अपना पेट नहीं भर सकता । अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर बांध जी दिए जाएं, तो वह दौड़ नहीं सकता । ठीक उसी तरीके से बिना अधिकारों के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता । Latest Gadgets
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संविधान के भाग 3 में छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं ।
1. समानता का अधिकार (Right to Equality) अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक ।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक ।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right to Exploitation) अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक ।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom Religion) अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक ।
5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (Culture and Educational Right) अनुच्छेद नंबर 29 और 30 तक ।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional) अनुच्छेद नंबर 32 ।
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सबसे पहले हम जानते हैं, समानता के अधिकार (Right to Equality) के बारे में ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है ।
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता (Equality before Law)
अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है । सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा । राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का का कोई भेदभाव नहीं करेगा । इसे विधि का शासन (Rule of Law) भी कहते हैं ।
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अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही (Probation of Discrimination)
अनुच्छेद 15 में बताया गया है, कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा । यानी किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा ।
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अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता (Equality of Quality of Opportunity in Matter of Public Employment)
अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे ।
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अनुच्छेद 17 छुआछूत/ अस्पृश्यता का अंत (Abolishing of untouchability)
अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है । छुआछूत को किसी भी रूप में वर्तनी की मनाही की गई है । छुआछूत के अपराध में तीसरी बार दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा और हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है ।
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अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)
अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि सरकार राज्य सेना शिक्षा कला के क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं करेगी । भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे राज्य से सरकार की अनुमति के बिना राज्य की अनुमति के बिना उपाधि प्राप्त नहीं करेगा ।
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स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
अब हम जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में और स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले बात करते हैं, अनुच्छेद 19 की अनुच्छेद 19 के जरिए नागरिको को 6 स्वतंत्रताए दी गई है ।
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A पहला विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freddom of Speech)
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B दूसरा बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता (Freedom to Assemble without Arms)
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C तीसरा संज्ञा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता (Freedom to Form Association of Union)
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D चौथा भ्रमण की स्वतंत्रता (Freedom to move freely)
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E आवास की स्वतंत्रता (Freedom to Reside and Settle)
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F जीविका की स्वतंत्रता (Freedom to Practice any Profession)
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लेकिन राज्य इन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगा सकती है । अगर नैतिकता, शांति, सुरक्षा, व्यवस्था इन सारी चीजों को बनाए रखने के लिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए छह की छह स्वतंत्रता पर राज्य पाबंदी भी लगा सकती है ।
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