Privileges of Indian Citizens
Hello दोस्तों Gyaan Uday में आपका स्वागत है । आज हम जानेंगे, भारत में नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार के बारे में । यह वह 7 मूल अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं । निम्नलिखित मूल अधिकार और अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं ।
संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों द्वारा भारतीय नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं ।
निम्नलिखित अधिकारों को संक्षिप्त में बताया गया है, अगर आप detail में इन अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए Link पर Click करें ।
संविधान में अधिकार Part 1, जानने के लिए यहाँ Click करें ।
संविधान में अधिकार Part 2, जानने के लिए यहाँ Click करें ।
1) अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य नागरिकों के साथ वंश जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा ।
2) अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य द्वारा प्रदत्त नौकरियों के विषय में अवसर की समानता का अधिकार । यानी सरकारी नोकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे ।
3) अनुच्छेद 19 में मूल स्वतन्त्रताएं निम्लिखित हैं , जैसे
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता,
बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता,
संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता,
आवास बनाने की स्वतंत्रता,
सम्पत्ति तथा पेशे की स्वतन्त्रता,
भ्रमण या घूमने की स्वतंत्रता आदि ।
4) अनुच्छेद 29 एवं 30 द्वारा बताया गया है कि
सांस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में । अनुच्छेद 29, एवं
भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए शैक्षिक संस्था खोलने का अधिकार । अनुच्छेद 30 ।
5) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, आदि पद केवल नागरिकों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं ।
6) केन्द्रीय विधानमण्डल और राज्य विधानमण्डलों के प्रतिनिधियों के चुनने का मताधिकार और इन संस्थाओं के सदस्य बनने के अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं ।
7) भारत में इन अधिकारों के साथ नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं ।
संविधान में मौलिक अधिकार Fundamental Rights जानने के लिए यहाँ Click करें ।
तो दोस्तो ये था आपका भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में । अगर ये Post अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ Share करें । तब तक के लिए धन्यवाद !!