भारतीय संविधान के भाग (Parts of India Constitution)
भारतीय संविधान को 22 भागों में बंटा गया है, इसमे 395 अनुच्छेद तथा 22 अनुसूचियां हैं । जिस तरह एक पुस्तक के अलग अलग अध्याय होते हैं, उस तरह संविधान को भी अलग अलग भागों में बंटा गया हैं, और हरेक भाग के आगे अनुच्छेद दिए गए हैं ।
भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | अनुच्छेद 1-4 |
भाग 2 | नागरिकता | अनुच्छेद 5-11 |
भाग 3 | मौलिक अधिकार (मूलभूत अधिकार) | अनुच्छेद 12 – 35 |
भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्व | अनुच्छेद 36 – 51 |
भाग 4 A | मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य | अनुच्छेद 51A |
भाग 5 | संघीय कार्यपालिका | अनुच्छेद 52-151 |
भाग 6 | राज्य | अनुच्छेद 152 -237 |
भाग 7 | संविधान (सातवाँ संशोधन अनुच्छेद 238, ) अधिनियम- 1956 धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित | |
भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | अनुच्छेद 239-242 |
भाग 9 | पंचायत | अनुच्छेद 243 |
भाग 9A | नगर्पालिकाएं | अनुच्छेद 243P – 243ZG |
भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | अनुच्छेद 244 – 244A |
भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध | अनुच्छेद 245 – 263 |
भाग 12 | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद | -अनुच्छेद 264 -300A |
भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम- | अनुच्छेद 301 – 307 |
भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | अनुच्छेद 308 -323 |
भाग 14A | अधिकरण | अनुच्छेद 323A – 323B |
भाग 15 | निर्वाचन | अनुच्छेद 324 -329A |
भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध | अनुच्छेद 330- 342 |
भाग 17 | राजभाषा | अनुच्छेद 343- 351 |
भाग 18 | आपात उपबंध | अनुच्छेद- 352 – 360 |
भाग 19 | प्रकीर्ण (राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण)- | अनुच्छेद 361 -367 |
भाग 20 | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद 368 |
भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध | अनुच्छेद 369 – 392 |
भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | अनुच्छेद 393 – 395 |